शामली में आंखों की जांच के लिए दुकाने एवं क्लीनिक खोलने की अनुमति
भू गरिमा टाइम्स ब्यूरो

शामली। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण जनपद शामली की सीमाओं में अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया है।जिसमें हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर जनपद के शेष भाग में आँखों की जांच एवं इससे संबंधित दुकानें एवं क्लीनिक को प्रातः7:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।



संबंधित दुकान वाले क्लीनिकों पर सोशल डिस्टेंसिग फेस मास्क एवं सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा।ऐसा न पाया जाने पर करने पर संबंधित दुकान एवं क्लीनिक संचालक के विरुद्ध महामारी अधिनियम,राष्ट्रीय आपदा अधिनियम,2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावीधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।