- कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी
- मेट्रो पर पाबंदी रहेगी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
* महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 31 मई तक लॉकाडाउन बढ़ा दिया है. महाराष्ट्र से पहले पंजाब सरकार भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले चुकी है.
* केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार विस्तृत योजना का कल एलान करेंगे- अरविंद केजरीवाल
पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है. इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई. इसमें भी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. रेस्त्रां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है. 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे. साथ ही लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी. सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी.
क्या-क्या खुलेगा?
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक लॉकडाउन चार में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं. इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की की इजाजत दी गई है. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है.
बसों की आवाजाही पर राज्य करेंगे फैसला
गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें.
लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें. आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक राज्य अब जोन तय करेंगे. अभी तक केंद्र इसे तय करता आ रहा था. हवाई उड़ानें, मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा. धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.